किसी भी आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो प्रकार के लोग हैं — नागरिक (Citizens) और विदेशी (Aliens)। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य (Full Members) होते हैं जो उसके प्रति निष्ठा (Allegiance) रखते हैं। वे सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करते हैं।
निम्नलिखित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं — विदेशियों (Aliens) को नहीं:
| क्र. | विशेष अधिकार (Exclusive Rights) | अनुच्छेद |
|---|---|---|
| 1 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार | Art. 15 |
| 2 | सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता | Art. 16 |
| 3 | वाक् एवं अभिव्यक्ति, सभा, संघ, संचार, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता | Art. 19 |
| 4 | सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार | Art. 29, 30 |
| 5 | Lok Sabha और राज्य विधानसभा में मतदान का अधिकार | Art. 326 |
| 6 | Parliament और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए प्रतिस्पर्धा | Art. 84, 173 |
| 7 | कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, SC/HC के न्यायाधीश, राज्यपाल, Attorney General, Advocate General | Art. 58, 66, 124, 217, 155, 76, 165 |
महत्वपूर्ण तुलना: भारत में — जन्म से नागरिक और प्राकृतिकीकृत नागरिक (Naturalised Citizen) — दोनों राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र हैं। USA में — केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, प्राकृतिकीकृत नागरिक नहीं।
भारत का संविधान संघात्मक (Federal) होने के बावजूद केवल एकल नागरिकता (Single Citizenship) का प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक केवल भारत के प्रति निष्ठावान होते हैं — कोई अलग राज्य नागरिकता नहीं होती। Canada की तरह ही भारत ने Single Citizenship अपनाई है।
भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ अपवाद (Exceptions) हैं:
संविधान में नागरिकता के स्थायी या विस्तृत प्रावधान नहीं हैं। यह केवल 26 जनवरी 1950 (संविधान लागू होने की तिथि) को नागरिक बनने वाले व्यक्तियों की पहचान करता है। बाद की नागरिकता — Citizenship Act 1955 से।
| श्रेणी | शर्तें | विशेष तथ्य |
|---|---|---|
| श्रेणी 1: भारत में निवास करने वाले | Domicile in India + जन्म भारत में; या माता-पिता में से एक का जन्म भारत में; या 26 Jan 1950 से पहले 5 वर्ष से भारत में सामान्य निवास | तीनों में से एक शर्त पूरी हो |
| श्रेणी 2: Pakistan से भारत आए प्रवासी | व्यक्ति या माता-पिता/दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में + 19 July 1948 से पहले आए: उस तिथि से भारत में निवास; या 19 July 1948 के बाद: 6 महीने निवास + पंजीकरण | 19 July 1948 — Permit System शुरू हुआ |
| श्रेणी 3: Pakistan से वापस लौटे | 1 March 1947 के बाद Pakistan गए लेकिन वापस आए; 6 माह निवास + पंजीकरण | 1 March 1947 – 26 Jan 1950 के बीच की migration |
| श्रेणी 4: विदेश में रह रहे भारतीय मूल के | व्यक्ति या माता-पिता/दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में; भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण (संविधान से पहले या बाद) | Overseas Indians को भारतीय नागरिकता का अवसर |
नागरिकता अधिनियम 1955 (Citizenship Act 1955) नागरिकता अर्जन के 5 मूल तरीके और 2 विशेष प्रावधान निर्धारित करता है:
| जन्म की अवधि | नागरिकता की शर्त | अपवाद (Exception) |
|---|---|---|
| 26 Jan 1950 – 1 July 1987 | माता-पिता की राष्ट्रीयता से निरपेक्ष (Irrespective of Nationality) — भारत में जन्म ही पर्याप्त | Foreign Diplomats के बच्चे और Enemy Aliens — इस नियम से बाहर |
| 1 July 1987 – 3 Dec 2004 | माता-पिता में से कोई एक (Either Parent) जन्म के समय भारतीय नागरिक होना आवश्यक | वही अपवाद |
| 3 Dec 2004 के बाद (After) | दोनों माता-पिता (Both Parents) भारतीय नागरिक हों; या एक भारतीय हो और दूसरा Illegal Migrant न हो | वही अपवाद |
महत्वपूर्ण: Foreign Diplomats और Enemy Aliens के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते — चाहे भारत में जन्मे हों।
| जन्म की अवधि | शर्त |
|---|---|
| 26 Jan 1950 – 10 Dec 1992 | पिता (Father) जन्म के समय भारतीय नागरिक होना आवश्यक |
| 10 Dec 1992 के बाद | माता-पिता में से कोई एक (Either Parent) जन्म के समय भारतीय नागरिक होना आवश्यक |
| 3 Dec 2004 के बाद | भारतीय Consulate में 1 वर्ष के भीतर जन्म पंजीकरण अनिवार्य; या केंद्र सरकार की अनुमति से बाद में भी; माता-पिता को Undertaking देना होगा कि बच्चे के पास कोई अन्य देश का Passport नहीं है |
केंद्र सरकार निम्नलिखित 7 श्रेणियों के व्यक्तियों को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है (Illegal Migrant को छोड़कर):
| क्र. | श्रेणी (Category) | निवास अवधि |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय मूल का व्यक्ति (Person of Indian Origin) जो भारत में सामान्य निवासी है | 7 वर्ष |
| 2 | भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है | — |
| 3 | भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो भारत में सामान्य निवासी है | 7 वर्ष |
| 4 | भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे (Minor Children) | — |
| 5 | पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति जिनके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों | — |
| 6 | पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति — स्वयं या माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक थे — भारत में सामान्य निवास | 12 महीने (अवेदन से पूर्व) |
| 7 | OCI Cardholder (5 वर्ष से पंजीकृत) जो भारत में सामान्य निवासी है | 12 महीने (अवेदन से पूर्व) |
Oath of Allegiance (निष्ठा की शपथ): पंजीकरण से पहले शपथ लेना अनिवार्य: "मैं, A/B, यह संकल्पपूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, भारत के कानूनों का ईमानदारी से पालन करूँगा/करूँगी और एक भारतीय नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा/करूँगी।"
केंद्र सरकार किसी व्यक्ति (Illegal Migrant को छोड़कर) को Naturalisation का प्रमाण-पत्र दे सकती है यदि वह निम्नलिखित 7 शर्तें पूरी करे:
| क्र. | शर्त (Condition) |
|---|---|
| 1 | वह ऐसे देश का नागरिक/विषय नहीं जहाँ भारतीयों को Naturalisation से नागरिकता नहीं मिलती |
| 2 | यदि किसी देश का नागरिक है — भारतीय नागरिकता स्वीकृत होने पर वह देश की नागरिकता त्यागने का वचन देगा |
| 3 | आवेदन से तुरंत पूर्व 12 महीने भारत में निवास या सरकारी सेवा में |
| 4 | उपर्युक्त 12 महीनों से पहले के 14 वर्षों में कुल 11 वर्ष भारत में निवास या सेवा (CAA 2019 के बाद 6 समुदायों के लिए 5 वर्ष) |
| 5 | अच्छा चरित्र (Good Character) |
| 6 | संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान (22 भाषाएँ) |
| 7 | नागरिकता मिलने पर भारत में रहने या यहाँ सरकारी/अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सेवा करने का इरादा |
Special Waiver: सरकार विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति के लिए उपर्युक्त सभी या कुछ शर्तें माफ कर सकती है।
यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों में से उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो भारतीय नागरिक बनेंगे। उदाहरण: Pondicherry के भारत का हिस्सा बनने पर "Citizenship (Pondicherry) Order 1962" जारी किया गया।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1985 ने Assam Accord (विदेशियों के मुद्दे से संबंधित) के आधार पर निम्न प्रावधान जोड़े:
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| 1 January 1966 से पहले Bangladesh से Assam आए | भारतीय मूल के व्यक्ति जो Assam में सामान्य निवासी रहे — 1 January 1966 से भारतीय नागरिक माने जाएंगे। |
| 1 January 1966 से 25 March 1971 के बीच | Bangladesh से Assam आए + Assam में सामान्य निवास + विदेशी घोषित — पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद विदेशी घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष पूरे होने पर भारतीय नागरिक। इन 10 वर्षों में: मतदान का अधिकार छोड़कर अन्य सभी नागरिक अधिकार। |
NCERT/RBSE: NRC (National Register of Citizens) असम में — यह 1951 की NRC का अद्यतन (Update) है। लक्ष्य: 25 March 1971 के बाद Assam में आए अवैध प्रवासियों की पहचान।
6 समुदाय (6 Communities): हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई — मुसलमान शामिल नहीं 3 देश (3 Countries): अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान कटऑफ तिथि: 31 December 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश पूर्व स्थिति: इन प्रवासियों को Illegal Migrants माना जाता था — Citizenship Act 1955 के तहत पात्र नहीं CAA 2019 का प्रभाव: ये प्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं Naturalisation अवधि: 14 वर्ष में 11 वर्ष → 14 वर्ष में 5 वर्ष (इन 6 समुदायों के लिए) नागरिकता से मुक्ति: प्रवेश तिथि से भारतीय नागरिक माने जाएंगे अपवाद (Exceptions) — इन पर CAA लागू नहीं: Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura के 6th Schedule के जनजातीय क्षेत्र + Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 के "Inner Line" क्षेत्र
NCERT/RBSE विवाद: CAA 2019 की आलोचना: (1) धार्मिक आधार पर नागरिकता — Art. 14 (समानता) का उल्लंघन? (2) मुसलमानों को क्यों बाहर? (3) NRC के साथ मिलाकर देखें तो बड़ी आबादी को नागरिकता से वंचित करने का जोखिम। समर्थन तर्क : धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ितों को शरण।
जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से (Voluntarily/Consciously) किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त (Automatically Terminates) हो जाती है।
अपवाद: यह प्रावधान युद्धकाल (War) में लागू नहीं होता।
वंचना केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति (Compulsory Termination) है। 5 आधारों पर:
| क्र. | वंचना का आधार (Ground for Deprivation) |
|---|---|
| 1 | नागरिकता धोखाधड़ी (Fraud) से प्राप्त की |
| 2 | नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा (Disloyalty) दिखाई |
| 3 | युद्धकाल में शत्रु के साथ अवैध व्यापार या संचार किया |
| 4 | पंजीकरण/Naturalisation के 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में 2 वर्ष का कारावास |
| 5 | लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर सामान्य रूप से रह रहा हो |
अपवाद — Ground 5 लागू नहीं होगा यदि: वह विदेश में छात्र है; या भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सेवा में है; या प्रतिवर्ष Indian Consulate में भारतीय नागरिकता बनाए रखने का इरादा पंजीकृत कराए।
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| September 2000 | भारत सरकार (MEA) ने L.M. Singhvi की अध्यक्षता में High Level Committee on Indian Diaspora गठित की |
| January 2002 | Committee ने Report प्रस्तुत की — PIOs को Dual Citizenship देने की सिफारिश |
| 2003 Amendment Act | OCI की व्यवस्था — 16 निर्दिष्ट देशों (Pakistan और Bangladesh को छोड़कर); Commonwealth Citizenship समाप्त |
| 2005 Amendment Act | OCI का दायरा बढ़ाया — Pakistan और Bangladesh को छोड़कर सभी देशों के PIOs के लिए (यदि उनका देश Dual Citizenship की अनुमति दे) |
| August 19, 2002 | PIO Card Scheme शुरू |
| December 2, 2005 | OCI Card Scheme शुरू |
| 2015 Amendment Act | PIO + OCI — दोनों को मिलाकर "OCI Cardholder" एकल योजना; PIO Scheme समाप्त (9 Jan 2015) |
| January 10, 2020 | CAA 2019 लागू |
OCI ≠ Dual Citizenship: OCI वास्तव में Dual Citizenship (दोहरी नागरिकता) नहीं है। Art. 9 के अनुसार भारतीय संविधान Dual Citizenship को निषिद्ध (Prohibit) करता है। OCI एक विशेष दर्जा (Special Status) है।
केंद्र सरकार निम्नलिखित को OCI Cardholder के रूप में पंजीकृत कर सकती है:
| श्रेणी (Category) | पात्रता (Eligibility) |
|---|---|
| पूर्व भारतीय नागरिक (Category A) | जो 26 Jan 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारतीय नागरिक था; या 26 Jan 1950 को भारतीय नागरिक बनने के पात्र था; या 15 Aug 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था; या ऐसे व्यक्ति का बच्चा/पोता/परपोता |
| Category B | Category A में उल्लिखित किसी व्यक्ति का नाबालिग बच्चा |
| Category C | वह नाबालिग बच्चा जिसके दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों; या एक माता-पिता भारतीय नागरिक हो |
| Category D | भारतीय नागरिक या OCI Cardholder के विदेशी मूल के जीवनसाथी — विवाह पंजीकृत + कम से कम 2 वर्ष निरंतर |
अपात्र: वे व्यक्ति जिनके या जिनके माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-परदादी Pakistan, Bangladesh या किसी अन्य केंद्र द्वारा निर्दिष्ट देश के नागरिक थे/हैं — OCI के लिए पात्र नहीं।
| सुविधा (Benefit) | विवरण |
|---|---|
| Life-long Visa (आजीवन वीज़ा) | भारत की यात्रा के लिए Multiple Entry Lifelong Visa — किसी भी उद्देश्य से |
| FRRO पंजीकरण से छूट | India में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए FRRO पंजीकरण आवश्यक नहीं |
| भारतीय नागरिकों के समान (Parity) | घरेलू हवाई किराया; राष्ट्रीय उद्यान/स्मारक/संग्रहालय में प्रवेश शुल्क; अंतर-देशीय गोद लेना; NEET/JEE में NRI सीट पर प्रवेश |
| संपत्ति | Agricultural land, Farm house और Plantation property को छोड़कर — अचल संपत्ति खरीद/बिक्री |
| व्यावसायिक पात्रता | Doctor, Dentist, Nurse, Pharmacist, Advocate, Architect, CA — भारत में पेशा |
| IIT/NIT/IIM/IISc में Teaching Faculty | इन संस्थानों में शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति |
OCI Cardholder निम्नलिखित अधिकारों/पदों के लिए पात्र नहीं:
| क्र. | वर्जित अधिकार/पद | अनुच्छेद |
|---|---|---|
| 1 | सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता (Public Employment) | Art. 16 |
| 2 | राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन (President) | Art. 58 |
| 3 | उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन (Vice-President) | Art. 66 |
| 4 | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (SC Judge) | Art. 124 |
| 5 | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (HC Judge) | Art. 217 |
| 6 | मतदाता के रूप में पंजीकरण — मतदान का अधिकार नहीं | — |
| 7 | Lok Sabha और Rajya Sabha की सदस्यता | — |
| 8 | राज्य विधान सभा और विधान परिषद की सदस्यता | — |
| 9 | संघ और राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति (केंद्र द्वारा निर्दिष्ट को छोड़कर) | — |
केंद्र सरकार 7 आधारों पर OCI Card रद्द कर सकती है:
| क्र. | रद्द करने का आधार |
|---|---|
| 1 | पंजीकरण धोखाधड़ी, झूठे बयान या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर प्राप्त किया |
| 2 | OCI Cardholder ने संविधान के प्रति अनिष्ठा (Disaffection) दिखाई |
| 3 | युद्धकाल में शत्रु के साथ अवैध व्यापार या संचार |
| 4 | पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर 2+ वर्ष का कारावास |
| 5 | नागरिकता अधिनियम 1955 या अन्य निर्दिष्ट कानूनों का उल्लंघन (CAA 2019 द्वारा जोड़ा) |
| 6 | राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध या जनहित के लिए आवश्यक |
| 7 | विवाह टूट गया हो; या विवाह टूटे बिना किसी अन्य से विवाह (CAA 2019 द्वारा जोड़ा) |
Natural Justice (प्राकृतिक न्याय): OCI Card रद्द करने से पहले OCI Cardholder को सुनवाई का उचित अवसर (Reasonable Opportunity of Being Heard) दिया जाएगा। यह प्रावधान CAA 2019 द्वारा जोड़ा गया।
| तुलना का आधार | NRI | PIO (अब OCI में मिला) | OCI Cardholder |
|---|---|---|---|
| परिभाषा | भारतीय नागरिक जो विदेश में रहता है और Indian Passport रखता है | वह जिसके पूर्वजों में से कोई भारतीय नागरिक था — विदेशी Passport रखता है | Citizenship Act 1955 के तहत पंजीकृत |
| दस्तावेज़ | Indian Passport | Foreign Passport + PIO Card (अब बंद) | OCI Card (आजीवन) |
| India Visa | नहीं — Indian Passport से आते हैं | पहले: Separate Visa; अब: OCI Card | नहीं — OCI Card ही आजीवन Visa है |
| FRRO पंजीकरण | नहीं | पहले: 180 दिन से अधिक पर हाँ | नहीं — किसी भी अवधि के लिए नहीं |
| नागरिकता अर्जन | भारतीय नागरिक ही हैं | 7 वर्ष निवास + पंजीकरण से | 5 वर्ष OCI + 12 माह निवास + पंजीकरण |
| Pakistan /Bangladesh अपात्रता | लागू नहीं | हाँ | हाँ — और उनके ancestors भी नहीं |
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| Art. 5 | संविधान के प्रारम्भ में नागरिकता (Citizenship at Commencement — Domicile + जन्म/माता-पिता/5 वर्ष निवास) |
| Art. 6 | Pakistan से भारत आए कुछ प्रवासियों की नागरिकता |
| Art. 7 | Pakistan गए कुछ प्रवासियों की नागरिकता (जो वापस आए) |
| Art. 8 | विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता |
| Art. 9 | विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिक नहीं |
| Art. 10 | नागरिकता के अधिकार की निरंतरता (Continuance) — Parliament के किसी कानून के अधीन |
| Art. 11 | Parliament को नागरिकता के अधिकार को विनियमित (Regulate) करने की शक्ति |
★ सारांश (Summary)
| तरीका | Key Point | महत्वपूर्ण तिथि/तथ्य |
|---|---|---|
| जन्म से (By Birth) | 3 अलग-अलग नियम — तिथि के अनुसार | 26 Jan 1950; 1 July 1987; 3 Dec 2004 |
| वंशक्रम से (By Descent) | Father → Either Parent → Consulate Registration | 26 Jan 1950; 10 Dec 1992; 3 Dec 2004 |
| पंजीकरण से (By Registration) | 7 श्रेणियाँ; Oath of Allegiance | 7 वर्ष/12 माह निवास (category अनुसार) |
| प्राकृतिकीकरण से (By Naturalisation) | 7 शर्तें; 14 वर्ष में 11 वर्ष (सामान्य) | CAA 2019: 6 समुदाय — 14 में 5 वर्ष |
| राज्यक्षेत्र समावेश से | Government Notification | Pondicherry Order 1962 — उदाहरण |
| Assam Accord विशेष | 1966 से पहले/1966-71 के बीच | 10 वर्ष बाद नागरिकता; बीच में मतदान नहीं |
| CAA 2019 | 6 समुदाय, 3 देश, 31 Dec 2014 Cutoff | 10 Jan 2020 से लागू; प्रवेश तिथि से नागरिक |
| तरीका | Key Point | विशेष तथ्य |
|---|---|---|
| त्याग (Renunciation) | Declaration; Minor children भी खोते हैं | 18 वर्ष पर 1 वर्ष में Resume कर सकते हैं |
| समाप्ति (Termination) | विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर स्वतः | युद्धकाल में लागू नहीं |
| वंचना (Deprivation) | Compulsory; 5 आधार; Central Govt द्वारा | Fraud, Disloyalty, Enemy Trade, 2 yr Prison, 7 yr Absence |
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| OCI = Dual Citizenship? | नहीं — Art. 9 Dual Citizenship निषिद्ध करता है; OCI एक Special Status है |
| Singhvi Committee | September 2000; Report January 2002 |
| OCI के लिए अपात्र | Pakistan/Bangladesh के नागरिक + उनके ancestors |
| OCI को Visa | नहीं — OCI Card ही आजीवन Multiple Entry Visa है |
| भारतीय नागरिकता बनने का रास्ता | 5 वर्ष OCI + 12 माह भारत में निवास → Registration |
| 9 वर्जित अधिकार | Art. 16, 58, 66, 124, 217; Voting; LS/RS; State Legislature; Public Services |
| PIO Card समाप्त | 9 January 2015 — सभी PIO Card = OCI Card माने गए |