👔 अध्याय 19/34 — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमंडल समितियाँ

PM, Council of Ministers & Cabinet Committees | RAS Pre + Mains
📋 इस अध्याय में
  1. नियुक्ति (Appointment of Prime Minister)
  2. शपथ, कार्यकाल और वेतन (Oath, Term & Salary)
  3. शक्तियाँ और कार्य (Powers & Functions)
  4. PM की भूमिका पर विद्वानों के मत
  5. राष्ट्रपति-PM संबंध (President-PM Relationship)
  6. CM से PM बने नेता (6 व्यक्ति)
  7. कार्यवाहक सरकार (Caretaker Government)
  8. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)
  9. नियुक्ति, शपथ और वेतन
  10. मंत्रियों का उत्तरदायित्व — 3 प्रकार (Responsibility)
  11. मंत्रिपरिषद की संरचना — 3 श्रेणियाँ
  12. Table 21.1 — मंत्रिपरिषद बनाम Cabinet (8 अंतर)
  13. Cabinet की भूमिका + विद्वानों के मत
  14. Kitchen Cabinet (आंतरिक/पाकशाला मंत्रिमंडल)
  15. Cabinet Committees की 8 विशेषताएँ (Features)
  16. 8 मंत्रिमंडल समितियाँ — सूची और कार्य (8 Cabinet Committees)
  17. मंत्री-समूह (Groups of Ministers — GoMs)

▶ अध्याय — प्रधानमंत्री (Prime Minister)

संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका (De Jure Executive) है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका (De Facto Executive) है। राष्ट्रपति = राज्य का प्रधान; PM = सरकार का प्रधान।

1नियुक्ति (Appointment of Prime Minister)

परिस्थितिविवरण
सामान्य स्थिति (Art. 75)संविधान में PM के चयन की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं — केवल यह कि PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। Parliamentary Convention के अनुसार: Lok Sabha में बहुमत दल के नेता को PM नियुक्त किया जाता है।
त्रिशंकु लोक सभा (Hung Assembly)जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो → राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करते हैं → सबसे बड़े दल/गठबंधन के नेता को PM नियुक्त + 1 माह में विश्वास मत। पहली बार 1979 में: राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को PM नियुक्त किया।
पदस्थ PM की अचानक मृत्यु1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद: राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को PM नियुक्त किया। परंपरागत रूप से Caretaker PM नियुक्त करने की परंपरा को अनदेखा किया गया।
Delhi HC 1980 का निर्णयPM की नियुक्ति से पहले Lok Sabha में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक नहीं। राष्ट्रपति पहले PM नियुक्त करें, फिर उचित अवधि में बहुमत सिद्ध करने को कहें।
SC 1996 का निर्णययदि कोई व्यक्ति Parliament का सदस्य नहीं है तो भी 6 माह के लिए PM बन सकता है; 6 माह में Parliament का सदस्य न बने तो PM पद समाप्त।
Rajya Sabha से PMPM संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं। उदाहरण: इंदिरा गांधी (1966), देवेगौड़ा (1996), मनमोहन सिंह (2004) — Rajya Sabha से PM। (ब्रिटेन में PM केवल Lower House से होना चाहिए)

2शपथ, कार्यकाल और वेतन (Oath, Term & Salary)

PM की शपथ — 2 प्रकार

पद की शपथ (Oath of Office) — 4 प्रतिज्ञाएँ
  • 1. भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे
  • 2. भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेंगे
  • 3. अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से निर्वहन करेंगे
  • 4. बिना भय-पक्षपात, स्नेह या द्वेष के — संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ न्याय करेंगे
गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)
  • किसी भी ऐसे विषय को जो उनके विचार में लाया गया हो या जो संघ मंत्री के रूप में उन्हें ज्ञात हुआ हो — प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को — अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक — सूचित नहीं करेंगे।
विषयविवरण
कार्यकालनिश्चित नहीं — राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत। जब तक Lok Sabha में बहुमत है → राष्ट्रपति PM को नहीं हटा सकते। Lok Sabha का विश्वास खोने पर → PM को इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं।
वेतनParliament द्वारा समय-समय पर निर्धारित। MP के वेतन-भत्ते + Sumptuary Allowance ₹3,000/माह (2001 से; पहले ₹1,500/माह)। इसके अतिरिक्त: नि:शुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएँ आदि।

3शक्तियाँ और कार्य (Powers & Functions)

3.1 मंत्रिपरिषद के संदर्भ में

क्र.शक्ति/कार्य
1राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों की सिफारिश करते हैं जिन्हें मंत्री नियुक्त किया जा सके; राष्ट्रपति केवल PM की सिफारिश पर ही मंत्री नियुक्त कर सकते हैं।
2मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल (Portfolio Allocation & Reshuffle)
3किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं।
4मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
5सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय।
6पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद को पतन की ओर ले जा सकते हैं।
PM का इस्तीफा/मृत्यु = पूरी मंत्रिपरिषद का स्वतः विघटन। किसी अन्य मंत्री का इस्तीफा = केवल रिक्ति — PM भर सकते हैं या नहीं भी।

3.2 राष्ट्रपति के संदर्भ में

क्र.शक्ति/कार्य
1PM — राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख माध्यम (Art. 78): (a) मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना; (b) माँगी गई प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध कराना; (c) यदि राष्ट्रपति चाहें तो — किसी मंत्री के निर्णय को Cabinet के समक्ष रखना।
2Attorney General of India, CAG, UPSC Chairman+Members, चुनाव आयुक्त, Finance Commission Chairman+Members आदि की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह।

3.3 संसद के संदर्भ में

क्र.शक्ति/कार्य
1संसद के सत्र बुलाने और सत्र स्थगित करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह।
2किसी भी समय Lok Sabha भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं।
3सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा।

3.4 अन्य शक्तियाँ और कार्य

क्र.अन्य भूमिकाएँ (Other Roles)
1NITI Aayog (Planning Commission का उत्तराधिकारी), राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि के अध्यक्ष।
2देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका।
3संघ सरकार के मुख्य प्रवक्ता (Chief Spokesman)।
4राजनीतिक स्तर पर संकट-प्रबंधक (Crisis Manager-in-Chief) — आपातकाल में।
5राष्ट्र के नेता के रूप में — विभिन्न राज्यों में लोगों से मिलना; उनकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्राप्त करना।
6सत्तारूढ़ दल के नेता।
7सेवाओं के राजनीतिक प्रधान (Political Head of the Services)।

4PM की भूमिका पर विद्वानों के मत

विद्वानPM की भूमिका पर कथन
Lord MorleyPM = "Primus Inter Pares" (समान में प्रथम) और "Keystone of the Cabinet Arch"
Sir William Vernor HarcourtPM = "Inter Stellas Luna Minores" (छोटे तारों के बीच चंद्रमा)
Ivor Jennings"वह एक सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। वह संविधान की Keystone है। संविधान में सभी रास्ते PM की ओर जाते हैं।"
H.J. Laski"PM मंत्रिमंडल के गठन के केंद्र में है, उसके जीवन के केंद्र में है, और उसकी मृत्यु के केंद्र में है।" PM = "Pivot around which the entire governmental machinery revolves."
H.R.G. Greaves"सरकार देश की स्वामी है और वह (PM) सरकार का स्वामी है।"
Ramsay MuirPM = "Steersman of steering wheel of the ship of the state"
Crossman + BerkeleyPost-war epoch = "Cabinet Government से Prime Ministerial Government में transformation"
Dr. B.R. Ambedkar"यदि हमारे संविधान के किसी functionary की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह PM है न कि भारत का राष्ट्रपति।"

5राष्ट्रपति-PM संबंध (President-PM Relationship)

अनुच्छेदविषयविवरण
Art. 74मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगीPM की अध्यक्षता में Council of Ministers — राष्ट्रपति को aid and advise; राष्ट्रपति SHALL act accordingly; एक बार Reconsideration माँग सकते हैं; फिर Reconsidered advice binding
Art. 75 (a)PM की नियुक्तिराष्ट्रपति द्वारा PM नियुक्त; अन्य Ministers — PM की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा
Art. 75 (b)Ministers का कार्यकालराष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत पद पर
Art. 75 (c)सामूहिक उत्तरदायित्वCouncil of Ministers — Lok Sabha के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
Art. 78PM के कर्तव्य(a) निर्णय सूचित करना; (b) माँगी गई जानकारी देना; (c) मंत्री के निर्णय को Cabinet के विचार में रखना (यदि राष्ट्रपति चाहें)
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6CM से PM बने नेता (6 व्यक्ति)

नामCM किस राज्य काPM कब बनेविशेष
मोरारजी देसाईबॉम्बे (1952-56)मार्च 1977प्रथम गैर-कांग्रेसी PM
चरण सिंहउत्तर प्रदेश (1967-68 + 1970)19791979 में राष्ट्रपति का विवेक (Hung Parliament)
V.P. Singhउत्तर प्रदेश1989-90National Front Government
P.V. नरसिम्हा रावआंध्र प्रदेश (1971-73)1991-96दक्षिण भारत के प्रथम PM
H.D. देवेगौड़ाकर्नाटक1996-97United Front Government; Rajya Sabha से PM
नरेंद्र मोदीगुजरात (2001-14; 4 बार CM)मई 2014BJP से PM; Gujarat CM से सीधे PM

7कार्यवाहक सरकार (Caretaker Government)

संविधान में Caretaker Government का कोई प्रावधान नहीं — यह केवल एक परिस्थितिजन्य व्यवस्था और कार्यात्मक आवश्यकता है।

पहलूविवरण
अर्थ/आवश्यकता(1) Lok Sabha विघटन के बाद सामान्य चुनावों तक: outgoing Council जारी रहती है; (2) CoM Lok Sabha में अविश्वास से हार के बाद या अन्यथा इस्तीफा दे दे परंतु राष्ट्रपति उसे वैकल्पिक व्यवस्था होने तक जारी रहने को कहें।
सीमित भूमिकाकेवल नियमित/दैनिक कार्य; कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं; कोई नई योजना/परियोजना नहीं — केवल राष्ट्रीय सुरक्षा/हित के अतिरिक्त।
Tarkunde Committee 1974-75सिफारिश: Caretaker Government को नहीं करना चाहिए: (1) नई नीतियों की घोषणा; (2) नई परियोजनाएँ प्रारम्भ; (3) भत्ते/ऋण/वेतन वृद्धि की घोषणा; (4) मंत्रियों की उपस्थिति वाले सरकारी समारोह।
Calcutta HC 1979"यद्यपि संविधान में Caretaker Government का उल्लेख नहीं है, ऐसी असाधारण स्थिति में PM और CoM केवल दैनिक प्रशासन का कार्य कर सकते हैं।"

▶ अध्याय 18 B — केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Central Council of Ministers)

संसदीय शासन प्रणाली में PM की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है। Art. 74 और Art. 75 — मोटे, संक्षिप्त और सामान्य तरीके से संसदीय सरकार के सिद्धांतों से संबंधित हैं।

8संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

अनुच्छेदप्रमुख प्रावधान
Art. 74 (1)PM की अध्यक्षता में CoM → राष्ट्रपति को aid and advise; राष्ट्रपति SHALL act accordingly; एक बार Reconsideration माँग सकते हैं; Ministers की advice को court में query नहीं किया जाएगा।
Art. 75 (1)PM की नियुक्ति → राष्ट्रपति करते हैं; अन्य Ministers → PM की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
Art. 75 (1A) [91वाँ संशोधन 2003]PM सहित Ministers की कुल संख्या — Lok Sabha की कुल सदस्यता के 15% से अधिक नहीं होगी।
Art. 75 (1B) [91वाँ संशोधन 2003]दल-बदल (Defection) के आधार पर अयोग्य हुआ कोई भी Member — Minister नहीं बन सकता।
Art. 75 (2)Ministers — राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत पद पर।
Art. 75 (3)CoM — Lok Sabha के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।
Art. 75 (4)राष्ट्रपति Ministers को पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाएँगे।
Art. 75 (5)कोई Minister जो संसद के किसी सदन का लगातार 6 माह तक सदस्य नहीं है — Minister नहीं रहेगा।
Art. 75 (6)Ministers के वेतन-भत्ते Parliament द्वारा निर्धारित।
Art. 77भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य — राष्ट्रपति के नाम पर; Business Rules।
Art. 78PM के कर्तव्य — राष्ट्रपति को निर्णय सूचित करना; जानकारी देना; Cabinet के विचार में विषय रखना।
Art. 88हर Minister को — दोनों सदनों, Joint Sitting, और Parliament Committee में बोलने और भाग लेने का अधिकार; लेकिन मतदान केवल अपने सदन में।

U.N.R. Rao Case 1971: SC: "Lok Sabha भंग होने के बाद भी CoM पद पर बनी रहती है। Art. 74 mandatory है — राष्ट्रपति CoM की aid and advice के बिना Executive Power का प्रयोग नहीं कर सकते।" Shamsher Singh Case 1974: "राष्ट्रपति की संतुष्टि = CoM की संतुष्टि — राष्ट्रपति की व्यक्तिगत नहीं।"

9नियुक्ति, शपथ और वेतन

विषयविवरण
नियुक्तिPM → राष्ट्रपति द्वारा; अन्य Ministers → PM की सलाह पर राष्ट्रपति। सामान्यतः Parliament के Members; गैर-MP को भी 6 माह के लिए Minister बनाया जा सकता है — 6 माह में Member बनना अनिवार्य।
Other House में बोलने का अधिकारएक सदन का Minister दूसरे सदन में बोल और भाग ले सकता है — लेकिन vote नहीं दे सकता।
Deputy PM — Devi Lal Case 19901990 में देवी लाल की "Deputy PM" पद की शपथ को challenge किया गया। SC: शपथ valid; "Deputy PM" descriptive है — कोई extra power नहीं; शपथ का substantive part सही था।
वेतनParliament द्वारा निर्धारित। MP salary + Sumptuary Allowance: PM ₹3,000/माह; Cabinet Minister ₹2,000; MoS ₹1,000; Deputy Minister ₹600 (2001 से)। नि:शुल्क आवास, यात्रा, चिकित्सा सुविधाएँ।

10मंत्रियों का उत्तरदायित्व — 3 प्रकार (Responsibility)

10.1 सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

Art. 75(3) — CoM सामूहिक रूप से Lok Sabha के प्रति उत्तरदायी। यह Parliamentary Government का मूलभूत सिद्धांत है।

पहलूविवरण
अर्थसभी Ministers — Lok Sabha के प्रति अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी; "swim and sink together"
No-Confidence MotionLok Sabha → No-Confidence Motion पारित → सभी Ministers को इस्तीफा (Rajya Sabha के Ministers सहित); CoM वैकल्पिक रूप से राष्ट्रपति को Lok Sabha भंग करने की सलाह दे सकती है।
Cabinet Decisions BindingCabinet का निर्णय सभी Ministers पर बाध्यकारी — चाहे Cabinet Meeting में असहमत हों। यदि कोई Minister Cabinet Decision के विरुद्ध हो और उसका बचाव न कर सके → इस्तीफा अनिवार्य।
इस्तीफे के उदाहरणDr. B.R. Ambedkar (1953) — Hindu Code Bill पर; C.D. Deshmukh — States Reorganisation Policy पर; Arif Mohammed Khan (1986) — Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act पर।

10.2 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual Responsibility)

Art. 75(2) — Ministers राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर पद पर; PM की सलाह पर किसी भी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है।

Dr. Ambedkar का कथन: सामूहिक उत्तरदायित्व केवल PM के माध्यम से संभव है। PM को Ministers को नियुक्त और बर्खास्त करने का statutory अधिकार होना आवश्यक है — तभी सामूहिक उत्तरदायित्व संभव।

10.3 कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं (No Legal Responsibility)

ब्रिटेन (Britain)
  • King के हर Public Order पर Minister का countersign अनिवार्य
  • यदि Order law का उल्लंघन हो → Minister उत्तरदायी
  • King can do no wrong — King पर case नहीं हो सकता
भारत (India)
  • राष्ट्रपति के Public Order पर Minister का countersign अनिवार्य नहीं
  • Ministers की Advice को court में query नहीं किया जा सकता
  • कोई Legal Responsibility का प्रावधान नहीं

11मंत्रिपरिषद की संरचना — 3 श्रेणियाँ

श्रेणीपदविशेषताएँ
1. Cabinet Ministers (Cabinet मंत्री)सर्वोच्च स्तर — PM के बादमहत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख (Home, Defence, Finance, External Affairs); Cabinet के Member; Cabinet Meetings में भाग; सम्पूर्ण Central Government में जिम्मेदारी।
2. Ministers of State (राज्य मंत्री)दूसरे स्तर(a) Independent Charge: Cabinet Minister के समान कार्य, लेकिन Cabinet Member नहीं, Cabinet Meetings में Specially Invited तभी; (b) Attached: Cabinet Minister के अधीन; विभाग या specific items।
3. Deputy Ministers (उपमंत्री)तीसरे स्तरस्वतंत्र प्रभार नहीं; Cabinet Ministers या MoS के साथ attached; प्रशासनिक, राजनीतिक और parliamentary duties में सहायता; Cabinet Member नहीं।
Deputy PM (वैकल्पिक)शीर्ष से नीचे"Deputy PM" संविधान में कहीं नहीं — मुख्यतः राजनीतिक कारणों से; Devi Lal Case 1990 — SC: valid।
Parliamentary Secretaries(CoM का हिस्सा नहीं)PM द्वारा नियुक्त (राष्ट्रपति नहीं); कोई विभाग नहीं; Senior Ministers की Parliamentary duties में सहायता।
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12Table 21.1 — मंत्रिपरिषद बनाम Cabinet (8 अंतर)

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
  • व्यापक निकाय (Wider Body)
  • तीनों श्रेणियाँ शामिल: Cabinet + MoS + Deputy
  • सामूहिक बैठक नहीं; सामूहिक कार्य नहीं
  • Theory में सभी शक्तियाँ निहित
  • Cabinet के निर्णय implement करती है
  • Constitutional Body (Art. 74-75 में); 91st Amendment: max 15% of LS
  • Art. 74-75 में detailed
  • Lok Sabha के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
Cabinet (मंत्रिमंडल)
  • छोटा निकाय (Smaller Body)
  • केवल Cabinet Ministers — CoM का हिस्सा
  • Weekly meetings; सामूहिक कार्य; निर्णय लेती है
  • Practice में CoM की शक्तियाँ exercise करती है
  • CoM की implementation की देखरेख
  • Art. 352 में 44th Amendment 1978 से define; Original Constitution में था ही नहीं; Role = Parliamentary conventions
  • Powers and Functions = Parliamentary conventions से
  • Collective Responsibility enforce करती है

13Cabinet की भूमिका + विद्वानों के मत

Cabinet की 9 भूमिकाएँ

क्र.Cabinet की भूमिका
1हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था (Highest Decision-Making Authority)
2केंद्र सरकार की मुख्य नीति-निर्माण संस्था (Chief Policy Formulating Body)
3केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण (Supreme Executive Authority)
4केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक (Chief Coordinator of Central Administration)
5राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था — सलाह बाध्यकारी
6मुख्य संकट-प्रबंधक — सभी आपातस्थितियाँ
7सभी प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों का संचालन
8उच्च नियुक्तियों पर नियंत्रण — Constitutional Authorities + Senior Secretariat Administrators
9सभी विदेश नीति और विदेश मामलों का संचालन
विद्वानCabinet की भूमिका पर कथन
Ramsay Muir"Cabinet = Steering wheel of the ship of the state." साथ ही: "Dictatorship of the Cabinet"
Lowell"Cabinet = Keystone of the political arch"
Sir John Marriott"Cabinet = Pivot around which the whole political machinery revolves"
Gladstone"Cabinet = Solar orb around which other bodies revolve"
Barker"Cabinet = Magnet of policy"
Bagehot"Cabinet = A hyphen that joins, the buckle that binds the executive and legislative departments together"
Sir Ivor Jennings"Cabinet = Core of the British Constitutional System; it provides unity to the British system of Government"
L.S. Amery"Cabinet = Central directing instrument of Government"

14Kitchen Cabinet (आंतरिक/पाकशाला मंत्रिमंडल)

पहलूविवरण
क्या है?अनौपचारिक — PM और कुछ विश्वासपात्र सहयोगियों का अत्यंत छोटा समूह। PM को महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह। Cabinet Ministers ही नहीं — PM के मित्र और परिजन भी।
भारत मेंप्रत्येक PM का अपना "Inner Cabinet" रहा है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह "Kitchen Cabinet" विशेष रूप से शक्तिशाली था।
गुण (Merits)(1) छोटी इकाई — बड़े Cabinet से अधिक efficient decision-making; (2) अधिक बार मिल सकती है — expeditious; (3) PM को महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर गोपनीयता बनाए रखने में सहायता।
दोष (Demerits)(1) Cabinet की सर्वोच्च decision-making authority और स्थिति कम होती है; (2) बाहरी व्यक्तियों को सरकारी कामकाज में प्रभावशाली भूमिका देकर कानूनी प्रक्रिया को circumvent करती है।
वैश्विक परिदृश्यKitchen Cabinet केवल भारत में नहीं — USA और ब्रिटेन में भी; दोनों में government decisions को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली।

▶ अध्याय — मंत्रिमंडल समितियाँ (Cabinet Committees)

15Cabinet Committees की 8 विशेषताएँ (Features)

क्र.विशेषता
1संविधानेतर उद्भव (Extra-Constitutional) — संविधान में उल्लेख नहीं; Rules of Business में इनकी स्थापना का प्रावधान।
2दो प्रकार: (a) Standing (स्थायी) — स्थायी प्रकृति; (b) Ad Hoc (तदर्थ) — अस्थायी; विशेष समस्याओं के लिए गठित; कार्य पूरा होने पर विघटित (जैसे 1962 में Emergency Committee)।
3PM द्वारा गठित — परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार; इसलिए संख्या, नामकरण और संरचना बदलती रहती है।
4सदस्यता — एक Committee से दूसरी में भिन्न; सामान्यतः केवल Cabinet Ministers; कभी-कभी non-cabinet ministers; special invitees भी।
5केवल उसी विषय के Ministers नहीं — अन्य वरिष्ठ Ministers भी शामिल।
6अध्यक्षता — सामान्यतः PM; कभी-कभी अन्य वरिष्ठ Cabinet Ministers; PM यदि किसी Committee के Member हैं — वे अनिवार्यतः उसकी अध्यक्षता करते हैं।
7कार्य: Cabinet के विचार के लिए issues को sort out करना + proposals तैयार करना + निर्णय लेना; Cabinet उनके निर्णयों की review कर सकती है।
8Cabinet के भारी workload को कम करना; नीतिगत मुद्दों की गहन जाँच; प्रभावी समन्वय; Division of Labour और Effective Delegation के सिद्धांत।

168 मंत्रिमंडल समितियाँ — सूची और कार्य (8 Cabinet Committees)

क्र.समिति का नामप्रमुख कार्य
1Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) "Super Cabinet"सभी घरेलू और विदेशी नीति मामले; सर्वाधिक शक्तिशाली — "Super Cabinet" कहा जाता है।
2Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय।
3Appointments Committee of the Cabinet (ACC)Central Secretariat, Public Enterprises, Banks और Financial Institutions में उच्चस्तरीय नियुक्तियों पर निर्णय।
4Cabinet Committee on Parliamentary Affairsसंसद में सरकारी कार्य की प्रगति की देखरेख।
5Cabinet Committee on Security (CCS)रक्षा, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दे।
6Cabinet Committee on Accommodationसांसदों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों को सरकारी आवास आवंटन।
7Cabinet Committee on Investment and Growthपूँजी प्रवाह में तेजी, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन और Ease of Doing Business।
8Cabinet Committee on Employment and Skill Developmentकौशल विकास, कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाना, महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाना।

17मंत्री-समूह (Groups of Ministers — GoMs)

पहलूविवरण
क्या हैं?Cabinet के अतिरिक्त — विभिन्न issues/subjects के लिए GoMs गठित। Ad Hoc निकाय — Cabinet को विशिष्ट आपातकालीन मुद्दों और महत्वपूर्ण समस्याओं पर सिफारिशें देने के लिए।
2 प्रकार(a) Empowered GoMs — Cabinet की ओर से निर्णय लेने का अधिकार; (b) Advisory GoMs — Cabinet को सिफारिशें करते हैं।
संरचनासंबंधित मंत्रालयों के प्रमुख Ministers; सलाह स्पष्ट होने पर disbanded।
महत्वMinistries के बीच समन्वय का viable और effective instrument।
2nd ARC Observations (2005-09)(a) बड़ी संख्या में GoMs गठन से — नियमित बैठकें नहीं हो पाती → महत्वपूर्ण मुद्दों पर देरी; (b) Time limits के साथ selective GoMs — अधिक प्रभावी होंगी; (c) Clear mandate और prescribed time limits के साथ GoMs का selective उपयोग।

★ सारांश (Summary)

प्रमुख तथ्य — Quick Reference

विषयतथ्य
PM की नियुक्तिArt. 75; Parliamentary Convention: बहुमत दल का नेता; Hung: राष्ट्रपति का विवेक; 1979 — पहली बार Hung Assembly
PM = Rajya Sabha सेइंदिरा गांधी (1966), देवेगौड़ा (1996), मनमोहन सिंह (2004)
PM शपथराष्ट्रपति दिलाते हैं; 2 शपथें: Office (4 points) + Secrecy (1 point)
PM कार्यकालनिश्चित नहीं; Lok Sabha में बहुमत तक; Lok Sabha का विश्वास खोने पर resign/dismiss
PM की Sumptuary Allowance₹3,000/माह (2001 से); पहले ₹1,500/माह
PM की शक्तियाँमंत्रिपरिषद (6 powers) + राष्ट्रपति (2 powers — Art. 78) + संसद (3 powers) + अन्य (7)
PM की मृत्यु/Resignationपूरी CoM स्वतः विघटित; किसी अन्य मंत्री की मृत्यु/Resignation = केवल रिक्ति
Dr. Ambedkar"PM की तुलना US President से होनी चाहिए — भारत के राष्ट्रपति से नहीं।"
CoM (Art. 74)42nd Amendment 1976: Advice binding; 44th Amendment 1978: एक बार Reconsideration; Advice cannot be inquired in court
91st Amendment 2003Ministers (PM सहित) = max 15% of Lok Sabha; Defection पर disqualified = Minister नहीं
CoM की 3 श्रेणियाँCabinet Minister (senior) + MoS (2 sub-types) + Deputy Minister; Parliamentary Secretary = CoM का हिस्सा नहीं
CoM vs Cabinet8 अंतर; Cabinet = CoM का हिस्सा + weekly meetings + decisions
Kitchen CabinetInformal; Extra-constitutional; PM के विश्वासपात्र; India + USA + UK में
Cabinet CommitteesExtra-constitutional; Rules of Business में; Standing + Ad hoc; PM अध्यक्षता; CCPA = Super Cabinet
8 Cabinet CommitteesPolitical Affairs + Economic Affairs + Appointments + Parliamentary Affairs + Security + Accommodation + Investment & Growth + Employment & Skill
GoMsAd hoc; Empowered (निर्णय) + Advisory (सिफारिश); 2nd ARC — Selective use with time limits
Articles
Art. 74PM की अध्यक्षता में CoM — राष्ट्रपति को aid and advise; Advice binding (42nd + 44th Amend.)
Art. 75PM + Ministers की नियुक्ति; 15% ceiling (91st Amend.); Defection bar; Collective Responsibility; 6 months rule
Art. 77भारत सरकार के कार्य का संचालन — राष्ट्रपति के नाम पर
Art. 78PM के कर्तव्य — राष्ट्रपति को निर्णय सूचित करना
Art. 88Ministers का दोनों सदनों में बोलने का अधिकार (Vote नहीं)
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