📋 इस अध्याय में
- नियुक्ति (Appointment of Prime Minister)
- शपथ, कार्यकाल और वेतन (Oath, Term & Salary)
- शक्तियाँ और कार्य (Powers & Functions)
- PM की भूमिका पर विद्वानों के मत
- राष्ट्रपति-PM संबंध (President-PM Relationship)
- CM से PM बने नेता (6 व्यक्ति)
- कार्यवाहक सरकार (Caretaker Government)
- संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)
- नियुक्ति, शपथ और वेतन
- मंत्रियों का उत्तरदायित्व — 3 प्रकार (Responsibility)
- मंत्रिपरिषद की संरचना — 3 श्रेणियाँ
- Table 21.1 — मंत्रिपरिषद बनाम Cabinet (8 अंतर)
- Cabinet की भूमिका + विद्वानों के मत
- Kitchen Cabinet (आंतरिक/पाकशाला मंत्रिमंडल)
- Cabinet Committees की 8 विशेषताएँ (Features)
- 8 मंत्रिमंडल समितियाँ — सूची और कार्य (8 Cabinet Committees)
- मंत्री-समूह (Groups of Ministers — GoMs)
▶ अध्याय — प्रधानमंत्री (Prime Minister)
संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका (De Jure Executive) है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका (De Facto Executive) है। राष्ट्रपति = राज्य का प्रधान; PM = सरकार का प्रधान।
1नियुक्ति (Appointment of Prime Minister)
| परिस्थिति | विवरण |
|---|
| सामान्य स्थिति (Art. 75) | संविधान में PM के चयन की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं — केवल यह कि PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। Parliamentary Convention के अनुसार: Lok Sabha में बहुमत दल के नेता को PM नियुक्त किया जाता है। |
| त्रिशंकु लोक सभा (Hung Assembly) | जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो → राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करते हैं → सबसे बड़े दल/गठबंधन के नेता को PM नियुक्त + 1 माह में विश्वास मत। पहली बार 1979 में: राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को PM नियुक्त किया। |
| पदस्थ PM की अचानक मृत्यु | 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद: राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को PM नियुक्त किया। परंपरागत रूप से Caretaker PM नियुक्त करने की परंपरा को अनदेखा किया गया। |
| Delhi HC 1980 का निर्णय | PM की नियुक्ति से पहले Lok Sabha में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक नहीं। राष्ट्रपति पहले PM नियुक्त करें, फिर उचित अवधि में बहुमत सिद्ध करने को कहें। |
| SC 1996 का निर्णय | यदि कोई व्यक्ति Parliament का सदस्य नहीं है तो भी 6 माह के लिए PM बन सकता है; 6 माह में Parliament का सदस्य न बने तो PM पद समाप्त। |
| Rajya Sabha से PM | PM संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं। उदाहरण: इंदिरा गांधी (1966), देवेगौड़ा (1996), मनमोहन सिंह (2004) — Rajya Sabha से PM। (ब्रिटेन में PM केवल Lower House से होना चाहिए) |
2शपथ, कार्यकाल और वेतन (Oath, Term & Salary)
PM की शपथ — 2 प्रकार
पद की शपथ (Oath of Office) — 4 प्रतिज्ञाएँ
- 1. भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे
- 2. भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेंगे
- 3. अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से निर्वहन करेंगे
- 4. बिना भय-पक्षपात, स्नेह या द्वेष के — संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ न्याय करेंगे
गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)
- किसी भी ऐसे विषय को जो उनके विचार में लाया गया हो या जो संघ मंत्री के रूप में उन्हें ज्ञात हुआ हो — प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को — अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक — सूचित नहीं करेंगे।
| विषय | विवरण |
|---|
| कार्यकाल | निश्चित नहीं — राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत। जब तक Lok Sabha में बहुमत है → राष्ट्रपति PM को नहीं हटा सकते। Lok Sabha का विश्वास खोने पर → PM को इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। |
| वेतन | Parliament द्वारा समय-समय पर निर्धारित। MP के वेतन-भत्ते + Sumptuary Allowance ₹3,000/माह (2001 से; पहले ₹1,500/माह)। इसके अतिरिक्त: नि:शुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएँ आदि। |
3शक्तियाँ और कार्य (Powers & Functions)
3.1 मंत्रिपरिषद के संदर्भ में
| क्र. | शक्ति/कार्य |
|---|
| 1 | राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों की सिफारिश करते हैं जिन्हें मंत्री नियुक्त किया जा सके; राष्ट्रपति केवल PM की सिफारिश पर ही मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। |
| 2 | मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल (Portfolio Allocation & Reshuffle) |
| 3 | किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। |
| 4 | मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। |
| 5 | सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। |
| 6 | पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद को पतन की ओर ले जा सकते हैं। |
| ★ | PM का इस्तीफा/मृत्यु = पूरी मंत्रिपरिषद का स्वतः विघटन। किसी अन्य मंत्री का इस्तीफा = केवल रिक्ति — PM भर सकते हैं या नहीं भी। |
3.2 राष्ट्रपति के संदर्भ में
| क्र. | शक्ति/कार्य |
|---|
| 1 | PM — राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख माध्यम (Art. 78): (a) मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना; (b) माँगी गई प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध कराना; (c) यदि राष्ट्रपति चाहें तो — किसी मंत्री के निर्णय को Cabinet के समक्ष रखना। |
| 2 | Attorney General of India, CAG, UPSC Chairman+Members, चुनाव आयुक्त, Finance Commission Chairman+Members आदि की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह। |
3.3 संसद के संदर्भ में
| क्र. | शक्ति/कार्य |
|---|
| 1 | संसद के सत्र बुलाने और सत्र स्थगित करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। |
| 2 | किसी भी समय Lok Sabha भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं। |
| 3 | सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा। |
3.4 अन्य शक्तियाँ और कार्य
| क्र. | अन्य भूमिकाएँ (Other Roles) |
|---|
| 1 | NITI Aayog (Planning Commission का उत्तराधिकारी), राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि के अध्यक्ष। |
| 2 | देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका। |
| 3 | संघ सरकार के मुख्य प्रवक्ता (Chief Spokesman)। |
| 4 | राजनीतिक स्तर पर संकट-प्रबंधक (Crisis Manager-in-Chief) — आपातकाल में। |
| 5 | राष्ट्र के नेता के रूप में — विभिन्न राज्यों में लोगों से मिलना; उनकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्राप्त करना। |
| 6 | सत्तारूढ़ दल के नेता। |
| 7 | सेवाओं के राजनीतिक प्रधान (Political Head of the Services)। |
4PM की भूमिका पर विद्वानों के मत
| विद्वान | PM की भूमिका पर कथन |
|---|
| Lord Morley | PM = "Primus Inter Pares" (समान में प्रथम) और "Keystone of the Cabinet Arch" |
| Sir William Vernor Harcourt | PM = "Inter Stellas Luna Minores" (छोटे तारों के बीच चंद्रमा) |
| Ivor Jennings | "वह एक सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। वह संविधान की Keystone है। संविधान में सभी रास्ते PM की ओर जाते हैं।" |
| H.J. Laski | "PM मंत्रिमंडल के गठन के केंद्र में है, उसके जीवन के केंद्र में है, और उसकी मृत्यु के केंद्र में है।" PM = "Pivot around which the entire governmental machinery revolves." |
| H.R.G. Greaves | "सरकार देश की स्वामी है और वह (PM) सरकार का स्वामी है।" |
| Ramsay Muir | PM = "Steersman of steering wheel of the ship of the state" |
| Crossman + Berkeley | Post-war epoch = "Cabinet Government से Prime Ministerial Government में transformation" |
| Dr. B.R. Ambedkar | "यदि हमारे संविधान के किसी functionary की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह PM है न कि भारत का राष्ट्रपति।" |
5राष्ट्रपति-PM संबंध (President-PM Relationship)
| अनुच्छेद | विषय | विवरण |
|---|
| Art. 74 | मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी | PM की अध्यक्षता में Council of Ministers — राष्ट्रपति को aid and advise; राष्ट्रपति SHALL act accordingly; एक बार Reconsideration माँग सकते हैं; फिर Reconsidered advice binding |
| Art. 75 (a) | PM की नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा PM नियुक्त; अन्य Ministers — PM की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा |
| Art. 75 (b) | Ministers का कार्यकाल | राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत पद पर |
| Art. 75 (c) | सामूहिक उत्तरदायित्व | Council of Ministers — Lok Sabha के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी |
| Art. 78 | PM के कर्तव्य | (a) निर्णय सूचित करना; (b) माँगी गई जानकारी देना; (c) मंत्री के निर्णय को Cabinet के विचार में रखना (यदि राष्ट्रपति चाहें) |
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6CM से PM बने नेता (6 व्यक्ति)
| नाम | CM किस राज्य का | PM कब बने | विशेष |
|---|
| मोरारजी देसाई | बॉम्बे (1952-56) | मार्च 1977 | प्रथम गैर-कांग्रेसी PM |
| चरण सिंह | उत्तर प्रदेश (1967-68 + 1970) | 1979 | 1979 में राष्ट्रपति का विवेक (Hung Parliament) |
| V.P. Singh | उत्तर प्रदेश | 1989-90 | National Front Government |
| P.V. नरसिम्हा राव | आंध्र प्रदेश (1971-73) | 1991-96 | दक्षिण भारत के प्रथम PM |
| H.D. देवेगौड़ा | कर्नाटक | 1996-97 | United Front Government; Rajya Sabha से PM |
| नरेंद्र मोदी | गुजरात (2001-14; 4 बार CM) | मई 2014 | BJP से PM; Gujarat CM से सीधे PM |
7कार्यवाहक सरकार (Caretaker Government)
संविधान में Caretaker Government का कोई प्रावधान नहीं — यह केवल एक परिस्थितिजन्य व्यवस्था और कार्यात्मक आवश्यकता है।
| पहलू | विवरण |
|---|
| अर्थ/आवश्यकता | (1) Lok Sabha विघटन के बाद सामान्य चुनावों तक: outgoing Council जारी रहती है; (2) CoM Lok Sabha में अविश्वास से हार के बाद या अन्यथा इस्तीफा दे दे परंतु राष्ट्रपति उसे वैकल्पिक व्यवस्था होने तक जारी रहने को कहें। |
| सीमित भूमिका | केवल नियमित/दैनिक कार्य; कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं; कोई नई योजना/परियोजना नहीं — केवल राष्ट्रीय सुरक्षा/हित के अतिरिक्त। |
| Tarkunde Committee 1974-75 | सिफारिश: Caretaker Government को नहीं करना चाहिए: (1) नई नीतियों की घोषणा; (2) नई परियोजनाएँ प्रारम्भ; (3) भत्ते/ऋण/वेतन वृद्धि की घोषणा; (4) मंत्रियों की उपस्थिति वाले सरकारी समारोह। |
| Calcutta HC 1979 | "यद्यपि संविधान में Caretaker Government का उल्लेख नहीं है, ऐसी असाधारण स्थिति में PM और CoM केवल दैनिक प्रशासन का कार्य कर सकते हैं।" |
▶ अध्याय 18 B — केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Central Council of Ministers)
संसदीय शासन प्रणाली में PM की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है। Art. 74 और Art. 75 — मोटे, संक्षिप्त और सामान्य तरीके से संसदीय सरकार के सिद्धांतों से संबंधित हैं।
8संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)
| अनुच्छेद | प्रमुख प्रावधान |
|---|
| Art. 74 (1) | PM की अध्यक्षता में CoM → राष्ट्रपति को aid and advise; राष्ट्रपति SHALL act accordingly; एक बार Reconsideration माँग सकते हैं; Ministers की advice को court में query नहीं किया जाएगा। |
| Art. 75 (1) | PM की नियुक्ति → राष्ट्रपति करते हैं; अन्य Ministers → PM की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। |
| Art. 75 (1A) [91वाँ संशोधन 2003] | PM सहित Ministers की कुल संख्या — Lok Sabha की कुल सदस्यता के 15% से अधिक नहीं होगी। |
| Art. 75 (1B) [91वाँ संशोधन 2003] | दल-बदल (Defection) के आधार पर अयोग्य हुआ कोई भी Member — Minister नहीं बन सकता। |
| Art. 75 (2) | Ministers — राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत पद पर। |
| Art. 75 (3) | CoM — Lok Sabha के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। |
| Art. 75 (4) | राष्ट्रपति Ministers को पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाएँगे। |
| Art. 75 (5) | कोई Minister जो संसद के किसी सदन का लगातार 6 माह तक सदस्य नहीं है — Minister नहीं रहेगा। |
| Art. 75 (6) | Ministers के वेतन-भत्ते Parliament द्वारा निर्धारित। |
| Art. 77 | भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य — राष्ट्रपति के नाम पर; Business Rules। |
| Art. 78 | PM के कर्तव्य — राष्ट्रपति को निर्णय सूचित करना; जानकारी देना; Cabinet के विचार में विषय रखना। |
| Art. 88 | हर Minister को — दोनों सदनों, Joint Sitting, और Parliament Committee में बोलने और भाग लेने का अधिकार; लेकिन मतदान केवल अपने सदन में। |
U.N.R. Rao Case 1971: SC: "Lok Sabha भंग होने के बाद भी CoM पद पर बनी रहती है। Art. 74 mandatory है — राष्ट्रपति CoM की aid and advice के बिना Executive Power का प्रयोग नहीं कर सकते।" Shamsher Singh Case 1974: "राष्ट्रपति की संतुष्टि = CoM की संतुष्टि — राष्ट्रपति की व्यक्तिगत नहीं।"
9नियुक्ति, शपथ और वेतन
| विषय | विवरण |
|---|
| नियुक्ति | PM → राष्ट्रपति द्वारा; अन्य Ministers → PM की सलाह पर राष्ट्रपति। सामान्यतः Parliament के Members; गैर-MP को भी 6 माह के लिए Minister बनाया जा सकता है — 6 माह में Member बनना अनिवार्य। |
| Other House में
बोलने का अधिकार | एक सदन का Minister दूसरे सदन में बोल और भाग ले सकता है — लेकिन vote नहीं दे सकता। |
| Deputy PM — Devi Lal Case 1990 | 1990 में देवी लाल की "Deputy PM" पद की शपथ को challenge किया गया। SC: शपथ valid; "Deputy PM" descriptive है — कोई extra power नहीं; शपथ का substantive part सही था। |
| वेतन | Parliament द्वारा निर्धारित। MP salary + Sumptuary Allowance: PM ₹3,000/माह; Cabinet Minister ₹2,000; MoS ₹1,000; Deputy Minister ₹600 (2001 से)। नि:शुल्क आवास, यात्रा, चिकित्सा सुविधाएँ। |
10मंत्रियों का उत्तरदायित्व — 3 प्रकार (Responsibility)
10.1 सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)
Art. 75(3) — CoM सामूहिक रूप से Lok Sabha के प्रति उत्तरदायी। यह Parliamentary Government का मूलभूत सिद्धांत है।
| पहलू | विवरण |
|---|
| अर्थ | सभी Ministers — Lok Sabha के प्रति अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी; "swim and sink together" |
| No-Confidence Motion | Lok Sabha → No-Confidence Motion पारित → सभी Ministers को इस्तीफा (Rajya Sabha के Ministers सहित); CoM वैकल्पिक रूप से राष्ट्रपति को Lok Sabha भंग करने की सलाह दे सकती है। |
| Cabinet Decisions Binding | Cabinet का निर्णय सभी Ministers पर बाध्यकारी — चाहे Cabinet Meeting में असहमत हों। यदि कोई Minister Cabinet Decision के विरुद्ध हो और उसका बचाव न कर सके → इस्तीफा अनिवार्य। |
| इस्तीफे के उदाहरण | Dr. B.R. Ambedkar (1953) — Hindu Code Bill पर; C.D. Deshmukh — States Reorganisation Policy पर; Arif Mohammed Khan (1986) — Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act पर। |
10.2 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual Responsibility)
Art. 75(2) — Ministers राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर पद पर; PM की सलाह पर किसी भी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है।
Dr. Ambedkar का कथन: सामूहिक उत्तरदायित्व केवल PM के माध्यम से संभव है। PM को Ministers को नियुक्त और बर्खास्त करने का statutory अधिकार होना आवश्यक है — तभी सामूहिक उत्तरदायित्व संभव।
10.3 कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं (No Legal Responsibility)
ब्रिटेन (Britain)
- King के हर Public Order पर Minister का countersign अनिवार्य
- यदि Order law का उल्लंघन हो → Minister उत्तरदायी
- King can do no wrong — King पर case नहीं हो सकता
भारत (India)
- राष्ट्रपति के Public Order पर Minister का countersign अनिवार्य नहीं
- Ministers की Advice को court में query नहीं किया जा सकता
- कोई Legal Responsibility का प्रावधान नहीं
11मंत्रिपरिषद की संरचना — 3 श्रेणियाँ
| श्रेणी | पद | विशेषताएँ |
|---|
| 1. Cabinet Ministers (Cabinet मंत्री) | सर्वोच्च स्तर — PM के बाद | महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख (Home, Defence, Finance, External Affairs); Cabinet के Member; Cabinet Meetings में भाग; सम्पूर्ण Central Government में जिम्मेदारी। |
| 2. Ministers of State (राज्य मंत्री) | दूसरे स्तर | (a) Independent Charge: Cabinet Minister के समान कार्य, लेकिन Cabinet Member नहीं, Cabinet Meetings में Specially Invited तभी; (b) Attached: Cabinet Minister के अधीन; विभाग या specific items। |
| 3. Deputy Ministers (उपमंत्री) | तीसरे स्तर | स्वतंत्र प्रभार नहीं; Cabinet Ministers या MoS के साथ attached; प्रशासनिक, राजनीतिक और parliamentary duties में सहायता; Cabinet Member नहीं। |
| Deputy PM (वैकल्पिक) | शीर्ष से नीचे | "Deputy PM" संविधान में कहीं नहीं — मुख्यतः राजनीतिक कारणों से; Devi Lal Case 1990 — SC: valid। |
| Parliamentary Secretaries | (CoM का हिस्सा नहीं) | PM द्वारा नियुक्त (राष्ट्रपति नहीं); कोई विभाग नहीं; Senior Ministers की Parliamentary duties में सहायता। |
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12Table 21.1 — मंत्रिपरिषद बनाम Cabinet (8 अंतर)
मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
- व्यापक निकाय (Wider Body)
- तीनों श्रेणियाँ शामिल: Cabinet + MoS + Deputy
- सामूहिक बैठक नहीं; सामूहिक कार्य नहीं
- Theory में सभी शक्तियाँ निहित
- Cabinet के निर्णय implement करती है
- Constitutional Body (Art. 74-75 में); 91st Amendment: max 15% of LS
- Art. 74-75 में detailed
- Lok Sabha के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
Cabinet (मंत्रिमंडल)
- छोटा निकाय (Smaller Body)
- केवल Cabinet Ministers — CoM का हिस्सा
- Weekly meetings; सामूहिक कार्य; निर्णय लेती है
- Practice में CoM की शक्तियाँ exercise करती है
- CoM की implementation की देखरेख
- Art. 352 में 44th Amendment 1978 से define; Original Constitution में था ही नहीं; Role = Parliamentary conventions
- Powers and Functions = Parliamentary conventions से
- Collective Responsibility enforce करती है
13Cabinet की भूमिका + विद्वानों के मत
Cabinet की 9 भूमिकाएँ
| क्र. | Cabinet की भूमिका |
|---|
| 1 | हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था (Highest Decision-Making Authority) |
| 2 | केंद्र सरकार की मुख्य नीति-निर्माण संस्था (Chief Policy Formulating Body) |
| 3 | केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण (Supreme Executive Authority) |
| 4 | केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक (Chief Coordinator of Central Administration) |
| 5 | राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था — सलाह बाध्यकारी |
| 6 | मुख्य संकट-प्रबंधक — सभी आपातस्थितियाँ |
| 7 | सभी प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों का संचालन |
| 8 | उच्च नियुक्तियों पर नियंत्रण — Constitutional Authorities + Senior Secretariat Administrators |
| 9 | सभी विदेश नीति और विदेश मामलों का संचालन |
| विद्वान | Cabinet की भूमिका पर कथन |
|---|
| Ramsay Muir | "Cabinet = Steering wheel of the ship of the state." साथ ही: "Dictatorship of the Cabinet" |
| Lowell | "Cabinet = Keystone of the political arch" |
| Sir John Marriott | "Cabinet = Pivot around which the whole political machinery revolves" |
| Gladstone | "Cabinet = Solar orb around which other bodies revolve" |
| Barker | "Cabinet = Magnet of policy" |
| Bagehot | "Cabinet = A hyphen that joins, the buckle that binds the executive and legislative departments together" |
| Sir Ivor Jennings | "Cabinet = Core of the British Constitutional System; it provides unity to the British system of Government" |
| L.S. Amery | "Cabinet = Central directing instrument of Government" |
14Kitchen Cabinet (आंतरिक/पाकशाला मंत्रिमंडल)
| पहलू | विवरण |
|---|
| क्या है? | अनौपचारिक — PM और कुछ विश्वासपात्र सहयोगियों का अत्यंत छोटा समूह। PM को महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह। Cabinet Ministers ही नहीं — PM के मित्र और परिजन भी। |
| भारत में | प्रत्येक PM का अपना "Inner Cabinet" रहा है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह "Kitchen Cabinet" विशेष रूप से शक्तिशाली था। |
| गुण (Merits) | (1) छोटी इकाई — बड़े Cabinet से अधिक efficient decision-making; (2) अधिक बार मिल सकती है — expeditious; (3) PM को महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर गोपनीयता बनाए रखने में सहायता। |
| दोष (Demerits) | (1) Cabinet की सर्वोच्च decision-making authority और स्थिति कम होती है; (2) बाहरी व्यक्तियों को सरकारी कामकाज में प्रभावशाली भूमिका देकर कानूनी प्रक्रिया को circumvent करती है। |
| वैश्विक परिदृश्य | Kitchen Cabinet केवल भारत में नहीं — USA और ब्रिटेन में भी; दोनों में government decisions को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली। |
▶ अध्याय — मंत्रिमंडल समितियाँ (Cabinet Committees)
15Cabinet Committees की 8 विशेषताएँ (Features)
| क्र. | विशेषता |
|---|
| 1 | संविधानेतर उद्भव (Extra-Constitutional) — संविधान में उल्लेख नहीं; Rules of Business में इनकी स्थापना का प्रावधान। |
| 2 | दो प्रकार: (a) Standing (स्थायी) — स्थायी प्रकृति; (b) Ad Hoc (तदर्थ) — अस्थायी; विशेष समस्याओं के लिए गठित; कार्य पूरा होने पर विघटित (जैसे 1962 में Emergency Committee)। |
| 3 | PM द्वारा गठित — परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार; इसलिए संख्या, नामकरण और संरचना बदलती रहती है। |
| 4 | सदस्यता — एक Committee से दूसरी में भिन्न; सामान्यतः केवल Cabinet Ministers; कभी-कभी non-cabinet ministers; special invitees भी। |
| 5 | केवल उसी विषय के Ministers नहीं — अन्य वरिष्ठ Ministers भी शामिल। |
| 6 | अध्यक्षता — सामान्यतः PM; कभी-कभी अन्य वरिष्ठ Cabinet Ministers; PM यदि किसी Committee के Member हैं — वे अनिवार्यतः उसकी अध्यक्षता करते हैं। |
| 7 | कार्य: Cabinet के विचार के लिए issues को sort out करना + proposals तैयार करना + निर्णय लेना; Cabinet उनके निर्णयों की review कर सकती है। |
| 8 | Cabinet के भारी workload को कम करना; नीतिगत मुद्दों की गहन जाँच; प्रभावी समन्वय; Division of Labour और Effective Delegation के सिद्धांत। |
168 मंत्रिमंडल समितियाँ — सूची और कार्य (8 Cabinet Committees)
| क्र. | समिति का नाम | प्रमुख कार्य |
|---|
| 1 | Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) "Super Cabinet" | सभी घरेलू और विदेशी नीति मामले; सर्वाधिक शक्तिशाली — "Super Cabinet" कहा जाता है। |
| 2 | Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) | आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय। |
| 3 | Appointments Committee of the Cabinet (ACC) | Central Secretariat, Public Enterprises, Banks और Financial Institutions में उच्चस्तरीय नियुक्तियों पर निर्णय। |
| 4 | Cabinet Committee on Parliamentary Affairs | संसद में सरकारी कार्य की प्रगति की देखरेख। |
| 5 | Cabinet Committee on Security (CCS) | रक्षा, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दे। |
| 6 | Cabinet Committee on Accommodation | सांसदों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों को सरकारी आवास आवंटन। |
| 7 | Cabinet Committee on Investment and Growth | पूँजी प्रवाह में तेजी, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन और Ease of Doing Business। |
| 8 | Cabinet Committee on Employment and Skill Development | कौशल विकास, कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाना, महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाना। |
17मंत्री-समूह (Groups of Ministers — GoMs)
| पहलू | विवरण |
|---|
| क्या हैं? | Cabinet के अतिरिक्त — विभिन्न issues/subjects के लिए GoMs गठित। Ad Hoc निकाय — Cabinet को विशिष्ट आपातकालीन मुद्दों और महत्वपूर्ण समस्याओं पर सिफारिशें देने के लिए। |
| 2 प्रकार | (a) Empowered GoMs — Cabinet की ओर से निर्णय लेने का अधिकार; (b) Advisory GoMs — Cabinet को सिफारिशें करते हैं। |
| संरचना | संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख Ministers; सलाह स्पष्ट होने पर disbanded। |
| महत्व | Ministries के बीच समन्वय का viable और effective instrument। |
| 2nd ARC Observations (2005-09) | (a) बड़ी संख्या में GoMs गठन से — नियमित बैठकें नहीं हो पाती → महत्वपूर्ण मुद्दों पर देरी; (b) Time limits के साथ selective GoMs — अधिक प्रभावी होंगी; (c) Clear mandate और prescribed time limits के साथ GoMs का selective उपयोग। |
★ सारांश (Summary)
प्रमुख तथ्य — Quick Reference
| विषय | तथ्य |
|---|
| PM की नियुक्ति | Art. 75; Parliamentary Convention: बहुमत दल का नेता; Hung: राष्ट्रपति का विवेक; 1979 — पहली बार Hung Assembly |
| PM = Rajya Sabha से | इंदिरा गांधी (1966), देवेगौड़ा (1996), मनमोहन सिंह (2004) |
| PM शपथ | राष्ट्रपति दिलाते हैं; 2 शपथें: Office (4 points) + Secrecy (1 point) |
| PM कार्यकाल | निश्चित नहीं; Lok Sabha में बहुमत तक; Lok Sabha का विश्वास खोने पर resign/dismiss |
| PM की Sumptuary Allowance | ₹3,000/माह (2001 से); पहले ₹1,500/माह |
| PM की शक्तियाँ | मंत्रिपरिषद (6 powers) + राष्ट्रपति (2 powers — Art. 78) + संसद (3 powers) + अन्य (7) |
| PM की मृत्यु/Resignation | पूरी CoM स्वतः विघटित; किसी अन्य मंत्री की मृत्यु/Resignation = केवल रिक्ति |
| Dr. Ambedkar | "PM की तुलना US President से होनी चाहिए — भारत के राष्ट्रपति से नहीं।" |
| CoM (Art. 74) | 42nd Amendment 1976: Advice binding; 44th Amendment 1978: एक बार Reconsideration; Advice cannot be inquired in court |
| 91st Amendment 2003 | Ministers (PM सहित) = max 15% of Lok Sabha; Defection पर disqualified = Minister नहीं |
| CoM की 3 श्रेणियाँ | Cabinet Minister (senior) + MoS (2 sub-types) + Deputy Minister; Parliamentary Secretary = CoM का हिस्सा नहीं |
| CoM vs Cabinet | 8 अंतर; Cabinet = CoM का हिस्सा + weekly meetings + decisions |
| Kitchen Cabinet | Informal; Extra-constitutional; PM के विश्वासपात्र; India + USA + UK में |
| Cabinet Committees | Extra-constitutional; Rules of Business में; Standing + Ad hoc; PM अध्यक्षता; CCPA = Super Cabinet |
| 8 Cabinet Committees | Political Affairs + Economic Affairs + Appointments + Parliamentary Affairs + Security + Accommodation + Investment & Growth + Employment & Skill |
| GoMs | Ad hoc; Empowered (निर्णय) + Advisory (सिफारिश); 2nd ARC — Selective use with time limits |
| Articles | |
|---|
| Art. 74 | PM की अध्यक्षता में CoM — राष्ट्रपति को aid and advise; Advice binding (42nd + 44th Amend.) |
| Art. 75 | PM + Ministers की नियुक्ति; 15% ceiling (91st Amend.); Defection bar; Collective Responsibility; 6 months rule |
| Art. 77 | भारत सरकार के कार्य का संचालन — राष्ट्रपति के नाम पर |
| Art. 78 | PM के कर्तव्य — राष्ट्रपति को निर्णय सूचित करना |
| Art. 88 | Ministers का दोनों सदनों में बोलने का अधिकार (Vote नहीं) |
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